अवैध हिरासत केस में हाईकोर्ट सख्त, पुलिस से जवाब तलब.
मैट्रिक छात्र मामले में 13 फरवरी को अगली सुनवाई तय.
झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत के मामले में कड़ा रुख अपनाया।
मैट्रिक छात्र को लेकर चल रहे केस में दोबारा सुनवाई हुई।
दोपहर एक बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई।
चतरा एसपी ऑनलाइन अदालत में पेश हुए।
कोर्ट के निर्देश पर केस डायरी पढ़ी गई।
पूछताछ की तारीखों का खुलासा हुआ।
बच्चे को हिरासत में रखने पर सवाल उठे।
रात में उठाने को लेकर कोर्ट नाराज दिखा।
पूछताछ के बाद छोड़ने में देरी पर फटकार लगी।
मामला संवेदनशील बताया गया।
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी।
13 फरवरी को जांच अधिकारी को पेश होना होगा।
केस डायरी लाने का निर्देश दिया गया।
खंडपीठ ने जांच पर नजर रखने की बात कही।
सुनवाई के बाद डीएसपी और थाना प्रभारी को राहत मिली।
उनके मोबाइल वापस कर दिए गए।
लेकिन सशरीर उपस्थिति का आदेश बरकरार रहा।
कोर्ट ने लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी।
जवाबदेही तय करने के संकेत मिले।
मामला अब निर्णायक मोड़ पर है।
छात्र की मां ने न्याय के लिए याचिका दायर की।
हेबियस कॉर्पस के जरिए मामला सामने आया।
आरोप है कि पुलिस ने नियम तोड़े।
करीब दस दिन हिरासत में रखने की बात कही गई।
पहली सुनवाई में भी कोर्ट सख्त था।
पुलिस अधिकारियों के मोबाइल जब्त किए गए थे।
अधिवक्ताओं ने कड़ा पक्ष रखा।
सरकार ने अपना जवाब दिया।
अब सभी की नजर अगली तारीख पर है।
यह मामला मिसाल बन सकता है।
