आईपीएस कार्यकाल नीति में गृह मंत्रालय का अहम संशोधन.
एनसीबी को मिला केंद्रीय एजेंसी का दर्जा
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारियों से जुड़ी नीति बदली है। यह बदलाव प्रतिनियुक्ति की शर्तों में किया गया है। नीति संशोधन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे केंद्रीय एजेंसियों को अनुभवी अधिकारी मिलेंगे। सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। फैसला रणनीतिक दृष्टि से अहम है।
अब तक कुछ सीमित एजेंसियों में ही इंडक्शन संभव था। पांच साल की सेवा अनिवार्य थी। अब एनसीबी को भी शामिल किया गया है। इससे एनसीबी में आईपीएस अधिकारी एसपी स्तर पर आ सकेंगे। यह बदलाव मादक पदार्थ विरोधी अभियान के लिए अहम है। नीति लंबे समय से अपडेट की मांग कर रही थी।
गृह मंत्रालय का कहना है कि इससे दक्षता बढ़ेगी। केंद्रीय एजेंसियां मजबूत होंगी। अनुभवी नेतृत्व उपलब्ध होगा। प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ बनेगी। यह निर्णय भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।
