एनडीपीएस मामले में अदालत ने दोषियों को सख्त सजा.
गांजा तस्करी में शामिल ट्रक चालकों को बारह साल
रांची में एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े गंभीर मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। एजेसी अठारह सह विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने कहा कि मादक पदार्थ तस्करी समाज के लिए गंभीर खतरा है। इस तरह के अपराधों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। न्यायालय ने मामले को गंभीर श्रेणी का माना। फैसले से कानून का कड़ा संदेश गया है।
अदालत ने अभिषेक कुमार और विवेक कुमार को दोषी ठहराया। दोनों को बारह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही तीन अलग-अलग धाराओं में जुर्माना लगाया गया। प्रत्येक धारा में एक लाख रुपये का जुर्माना तय किया गया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया। अदालत ने सजा को आवश्यक बताया।
यह मामला मई दो हजार बाईस का है। एनसीबी जमशेदपुर की टीम ने ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया था। दोनों आरोपी ट्रक चालक थे। गिरफ्तारी के बाद से वे जेल में बंद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में पेशी हुई। गवाहों और सबूतों से दोष सिद्ध हुआ।
