एससी से राहत के बाद छह आरोपियों में से तीन नौकरशाह जेल से बाहर.

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेवी ‘घोटाला’ मामले में बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों में से तीन नौकरशाहों को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है, जिसके बाद वे जेल से बाहर आ गए हैं। इन नौकरशाहों पर कथित तौर पर कोयला परिवहन पर अवैध लेवी वसूलने में शामिल होने का आरोप है।

उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम जमानत মঞ্জুর करते हुए आरोपियों को निर्देश दिया है कि वे छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर निवास नहीं करेंगे। अदालत ने यह शर्त इसलिए रखी है ताकि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से चल सके और गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना न रहे। जमानत पाने वाले नौकरशाहों के नाम [यदि उपलब्ध हों] हैं।

इस मामले में अभी भी जांच जारी है और अन्य आरोपियों की जमानत पर भी सुनवाई होनी बाकी है। कोयला लेवी घोटाला छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसमें कई प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से मामले में नया मोड़ आ गया है।

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