कैदियों की रिहाई से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश.

आधी सजा पूरी करने वालों का डेटा देने को राज्य सरकार बाध्य.

झारखंड में जेल व्यवस्था से जुड़ा एक अहम मुद्दा हाईकोर्ट के समक्ष आया। याचिका में कहा गया कि कई कैदी अपनी तय सजा पूरी कर चुके हैं। इसके बावजूद वे जेल में बंद हैं। अदालत ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक माना।

कोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। सरकार ने जेलों में बंद ऐसे कैदियों का आंकड़ा प्रस्तुत किया। अदालत ने कहा कि यह जानकारी प्रार्थी को सॉफ्ट कॉपी में दी जाए। कोर्ट ने पारदर्शिता पर जोर दिया। खंडपीठ ने कहा कि कानून के साथ मानवीय दृष्टिकोण जरूरी है।

याचिका स्टेन स्वामी और अन्य द्वारा दाखिल की गई है। पहले भी कोर्ट ने सजा पुनरीक्षण बोर्ड को दिशा निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा कि बोर्ड की निष्क्रियता चिंता का विषय है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

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