जमशेदपुर में अवैध निर्माण पर अदालत सख्त.
हाईकोर्ट ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश.
झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में फैल रहे अवैध निर्माण को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा कि नियमों की अनदेखी स्वीकार्य नहीं है। JNAC को चिन्हित निर्माणों पर तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अदालत ने प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए। स्पष्ट किया गया कि कानून का पालन अनिवार्य है।
हाईकोर्ट ने 24 अवैध इमारतों को एक महीने में गिराने का निर्देश दिया है। नक्शा उल्लंघन वाले भवनों के हिस्से हटाए जाएंगे। बिना अनुमति बने निर्माण भी नहीं बचेंगे। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को आदेश के पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोर्ट ने अवमानना की चेतावनी दी है।
ध्वस्तीकरण में प्रशासन और पुलिस सहयोग करेंगे। डीसी और एसएसपी को आवश्यक बल उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। कोर्ट ने पहले के सभी अंतरिम आदेश खत्म कर दिए हैं। इससे कार्रवाई में देरी की कोई गुंजाइश नहीं बची है। प्रशासन को खुली छूट मिल गई है। शहर में अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज हो गई है।
