जेके के सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर NIA से जवाब मांगा

राशिद ने संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए जमानत की मांग की है।

राशिद इंजीनियर ने आतंकी फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की।
जस्टिस विकास महाजन ने NIA को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
सांसद ने 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र में शामिल होने की इच्छा जताई।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि वह इस मुद्दे पर निर्देश लेंगे।
राशिद ने वैकल्पिक रूप से हिरासत में रहते हुए संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी।
यह याचिका उनकी लंबित जमानत याचिका का हिस्सा है।
राशिद ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह ट्रायल कोर्ट को जल्द से जल्द जमानत याचिका पर फैसला देने का निर्देश दे।
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई से पहले जरूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
एनआईए इस मामले में अपने पक्ष को स्पष्ट करने के लिए समय मांगेगी।
सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा स्पष्टीकरण के लिए एक याचिका दायर की गई है।
24 दिसंबर 2023 को एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने ट्रायल कोर्ट को मामला वापस भेज दिया।
जिला जज को सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए नामित अदालत में केस भेजने की सिफारिश की गई थी।
ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वह केवल सहायक याचिकाओं पर फैसला कर सकता है, जमानत याचिका पर नहीं।
राशिद को 2019 में टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
उन्हें जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के साथ गिरफ्तार किया गया था।
ट्रायल कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पहले ही लंबित है।
राशिद ने कहा कि एक सांसद होने के नाते उन्हें संसदीय कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति मिलनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई का संकेत दिया है।
NIA ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया दाखिल नहीं की है।
अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि कोर्ट अगली सुनवाई में क्या फैसला सुनाती है।

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