जेपीएससी मेंस परीक्षा विवाद में हाईकोर्ट की नई पहल.
डबल बेंच ने चयनित अभ्यर्थियों को जोड़ने का आदेश दिया.
झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी मेंस परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई। यह मामला 11वीं से 13वीं संयुक्त परीक्षा से संबंधित है। पहले एकल पीठ ने याचिका खारिज की थी। इसके बाद अपील दायर की गई। डबल बेंच ने मामले पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष जरूरी है। बिना उन्हें सुने फैसला नहीं हो सकता। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश जारी किया। सभी सफल अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाया जाएगा। आगे की सुनवाई इसी के बाद होगी।
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर ने आदेश दिया। 342 चयनित अभ्यर्थियों को दो सप्ताह में नोटिस देने को कहा गया। जेपीएससी की ओर से महाधिवक्ता ने आयोग का पक्ष रखा। परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष बताया गया। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने मूल्यांकन पर सवाल उठाए। डिजिटल जांच प्रणाली पर आपत्ति जताई गई। अदालत ने सभी दलीलें सुनीं। मामले को विस्तार से सुना जाएगा। अगली तारीख तय की जाएगी। केस अभी अंतिम चरण में नहीं है।
गौरतलब है कि एकल पीठ ने पहले ही याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि आपत्तियां समय पर नहीं थीं। मूल्यांकन प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि नहीं मिली। नियमों का पालन किया गया था। सभी उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार हुआ। अब डबल बेंच में अपील लंबित है। चयनित अभ्यर्थियों की भूमिका अहम हो गई है। अंतिम निर्णय कोर्ट को लेना है। यह फैसला भविष्य की नियुक्तियों को प्रभावित करेगा। पूरे राज्य की नजर इस मामले पर है।
