झारखंड में शहरी निकायों का दायरा बढ़ेगा, मकान नक्शा पास कराने की प्रक्रिया होगी अनिवार्यनगर विकास विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, सुव्यवस्थित विकास के लिए उठाया कदम.

नगर विकास विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, सुव्यवस्थित विकास के लिए उठाया कदम

हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में शहरी विकास को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। नगर विकास विभाग ने राज्य के सभी 49 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बाहरी क्षेत्र को चिह्नित कर उनका दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है।

बढ़ाए गए निकाय क्षेत्र में बनने वाले सभी नए मकानों का नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा और इसकी जिम्मेदारी संबंधित नगर निकायों के प्रशासकों के अधीन रहेगी। सरकार का उद्देश्य है कि नए शामिल इलाकों में मकान और अन्य निर्माण कार्य सुनियोजित ढंग से हों और अव्यवस्थित विस्तार रोका जा सके।

इसके तहत नक्शा पास कराने के लिए सीमित शुल्क लिया जाएगा। विभाग का कहना है कि फिलहाल दायरा बढ़ाकर केवल भवन स्वीकृति प्रक्रिया शुरू की जा रही है, लेकिन भविष्य में इन क्षेत्रों में सीवरेज ट्रीटमेंट, बिजली आपूर्ति और पानी की पाइपलाइन जैसे बुनियादी ढांचे पर भी काम किया जाएगा।

सरकार के इस फैसले को शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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