दहेज आरोपों में हाईकोर्ट से वायुसेना अधिकारी को जमानत.
जांच में सहयोग को मानते हुए अदालत ने राहत
झारखंड हाईकोर्ट ने दहेज विवाद से जुड़े मामले में राहत दी है। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर को अग्रिम जमानत मिली है। अदालत ने मामले को असामान्य बताया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं लगती थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी गई।
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता फरार नहीं था। इसके बावजूद उसके खिलाफ इश्तेहार जारी किया गया। कोर्ट ने इसे अनुचित बताया। इससे कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। न्यायालय ने संतुलन के साथ आदेश पारित किया। अधिकारी की सेवा पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा गया।
याचिकाकर्ता ने बताया कि वह IAF में सेवारत है। उसकी पत्नी पेशे से डेंटल सर्जन है। उसने साथ रहने की इच्छा जताई। परिवार के अन्य सदस्यों को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी थी। गैर जमानती वारंट भी रद्द हो चुका था। इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने राहत दी।
