दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनसीआईएसएमसी अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द की.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएमसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में पाया कि नियुक्त व्यक्ति इस पद के लिए अयोग्य था, जिससे यह नियुक्ति अवैध हो गई। यह निर्णय भारतीय चिकित्सा प्रणाली के नियामक निकाय में पारदर्शिता और योग्यता के महत्व को रेखांकित करता है।

अदालत का यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें एनसीआईएसएमसी के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि नियुक्त व्यक्ति के पास इस उच्च पद पर रहने के लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव नहीं थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी दलीलों पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता के तर्कों को सही पाया ।

इस फैसले के बाद, एनसीआईएसएमसी के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है, और सरकार को अब इस महत्वपूर्ण पद के लिए एक नए और योग्य व्यक्ति की तलाश करनी होगी। यह न्यायिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक संस्थानों में नियुक्तियां उचित प्रक्रिया और निर्धारित मानदंडों के अनुसार हों, जिससे उनकी विश्वसनीयता बनी रहे।

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