दिल्ली हाईकोर्ट ने गुर्जर रेजीमेंट याचिका पर सुनवाई से किया इनकार.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय सेना में एक अलग गुर्जर रेजीमेंट के गठन की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल करने से पहले कुछ शोध करने की सलाह दी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।
मुख्य न्यायाधीश [मुख्य न्यायाधीश का नाम, यदि ज्ञात हो] की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि भारतीय सेना में रेजीमेंटों का गठन किस आधार पर होता है। अदालत ने कहा कि सेना में रेजीमेंटों का गठन क्षेत्र या धर्म के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और युद्ध में प्रदर्शन के आधार पर होता है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि गुर्जर समुदाय का भारतीय सेना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए उनकी एक अलग रेजीमेंट होनी चाहिए। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और याचिकाकर्ता को पहले सेना के नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी।