नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अवैध विध्वंस से प्रभावित मकान मालिकों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए इसे “अमानवीय और अवैध विध्वंस” करार दिया।

घटना का विवरण:

  • सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावित मकान मालिकों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
  • अदालत ने कहा कि विध्वंस “अमानवीय और अवैध” था।
  • अदालत ने सरकार को भविष्य में इस तरह के कार्यों से बचने की चेतावनी दी है।
  • यह मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुई एक घटना से संबंधित है।
  • 2022 में, प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने कथित तौर पर एक आरोपी के घर को ध्वस्त कर दिया था।
  • अदालत ने कहा कि विध्वंस कानून के शासन का उल्लंघन है।
  • अदालत ने कहा कि सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।
  • अदालत ने कहा कि सरकार को कानून के अनुसार काम करना चाहिए।

अतिरिक्त जानकारी:

  • यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा झटका है।
  • यह आदेश नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में अदालत की भूमिका को रेखांकित करता है।
  • इस आदेश से सरकार को भविष्य में इस तरह के कार्यों से बचने में मदद मिलेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *