नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को जमानत.

CBI चार्जशीट दाखिल करने में विफल
पटना, बिहार: नीट (NEET) पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को पटना की एक अदालत से जमानत मिल गई है। यह फैसला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वह कानून द्वारा निर्धारित 90 दिनों के भीतर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही। इस घटना ने एक बार फिर जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

संजीव मुखिया के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि कानून के अनुसार 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी CBI ने चार्जशीट दाखिल नहीं की। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत, यदि किसी आरोपी के खिलाफ 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता है, तो उसे डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार होता है। अदालत ने वकील के इस तर्क को स्वीकार करते हुए मुखिया को जमानत दे दी।

इस फैसले से उन लाखों छात्रों और उनके माता-पिता में निराशा है जो नीट परीक्षा की अनियमितताओं के बाद न्याय की उम्मीद कर रहे थे। CBI ने इस मामले की जांच के लिए काफी समय लिया था, लेकिन इस तरह की चूक से जांच की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि CBI आगे क्या कदम उठाती है और क्या इस मामले में न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *