पेड़ कटाई और पौधारोपण दावों पर कोर्ट की कड़ी नजर
एनएच परियोजना में पर्यावरण संतुलन बना बड़ा मुद्दा
राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के चौड़ीकरण को लेकर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने पेड़ों की भारी कटाई को गंभीर माना। विकास कार्यों में पर्यावरण का ध्यान जरूरी बताया गया। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय ने सख्त सवाल पूछे। मामला जनहित से जुड़ा बताया गया।
एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट ने पौधारोपण खर्च का पूरा विवरण मांगा। अधिकारियों ने 20 हजार पौधे लगाए जाने की बात कही। इसके लिए 8 करोड़ रुपये खर्च का दावा किया गया। याचिकाकर्ता पक्ष ने इसे भ्रामक बताया। सड़क किनारे हरियाली की कमी बताई गई।
अदालत ने कहा कि पुराने पेड़ों की भरपाई केवल आंकड़ों से नहीं होगी। जमीन पर परिणाम दिखना चाहिए। यदि हरियाली नहीं है तो खर्च का औचित्य नहीं। कोर्ट ने इसे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ बताया। साथ ही सार्वजनिक धन की सुरक्षा पर जोर दिया। मामले की निगरानी जारी रहेगी।
