पेयजल घोटाले में ईडी को मिली कानूनी राहत.
हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर लगाई अस्थायी रोक
रांची में पेयजल घोटाले से जुड़ा मामला सुर्खियों में है। ईडी और पुलिस के बीच विवाद गहराया था। इस बीच हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया। अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी। संतोष कुमार की एफआईआर पर फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी। यह आदेश ईडी अधिकारियों के पक्ष में गया है। राज्य सरकार को सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया। ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। बीएसएफ को तैनात करने का आदेश है। इस फैसले से ईडी को राहत मिली है।
ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में पुलिस छापेमारी को चुनौती दी गई थी। प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई थी। सीबीआई जांच कराने का आग्रह भी था। अदालत ने त्वरित सुनवाई की। सुनवाई के दौरान ईडी ने अपनी दलीलें रखीं। जांच में बड़े अधिकारियों के नाम सामने आने की बात कही गई। ईडी ने कहा कि प्राथमिकी दबाव बनाने की कोशिश है। अदालत ने इन बिंदुओं पर विचार किया। इसके बाद आदेश पारित किया गया।
संतोष कुमार ने पूछताछ के बाद शिकायत दर्ज कराई थी। उसने मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। पुलिस ने ईडी कार्यालय पहुंचकर जांच की थी। इस पर ईडी ने आपत्ति जताई थी। हाईकोर्ट ने पुलिस कदम पर नाराजगी जताई। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए। ईडी अधिकारियों को सुरक्षा दी जाएगी। फिलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आगे की सुनवाई बाद में होगी। यह मामला राज्य की राजनीति और प्रशासन में चर्चा का विषय बना है।
