प्राकृतिक आपदा प्रभावित वाहनों हेतु सरकारी मुआवजा प्रावधान उपलब्ध नहीं।
नई दिल्ली: सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़ या भूकंप, में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों के लिए सरकारी मुआवजे का कोई आदेश नहीं है। यह जानकारी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अक्सर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं।
इसका मतलब है कि आपदा-प्रवण क्षेत्रों में वाहन क्षतिपूर्ति के लिए अलग से कार बीमा बहुत महत्वपूर्ण है। केवल एक व्यापक बीमा पॉलिसी ही वाहनों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी पॉलिसी की शर्तों की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए।
सरकार का कहना है कि वे केवल मानव जीवन और बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और निजी संपत्ति को नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान नहीं है। इसलिए, नागरिकों को अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।
