भैरव सिंह की सीसीए याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई.

राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट में सीसीए से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की गई। यह याचिका भैरव सिंह द्वारा दायर की गई है। उन्होंने अपने निरुद्धीकरण को चुनौती दी है। मंगलवार को अदालत ने इस पर प्रारंभिक सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। पूरे मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा गया। अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। यह सुनवाई सात जनवरी को होगी। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया। न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

यह मामला हाईकोर्ट की खंडपीठ के सामने आया। खंडपीठ में दो न्यायाधीश शामिल थे। प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बहस की। उन्होंने कहा कि पहले जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी थी। उसी आधार पर सीसीए लगाना गलत है। यह कानून की मंशा के खिलाफ है। अदालत ने इन तर्कों को ध्यान से सुना। राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। कोर्ट सभी पहलुओं की जांच करेगी। निष्पक्ष निर्णय का भरोसा दिया गया है।

वकीलों ने यह भी कहा कि भैरव सिंह अपराधी प्रवृत्ति के नहीं हैं। उनके खिलाफ दर्ज मामले धार्मिक आंदोलनों से जुड़े हैं। ये आंदोलन वैचारिक समर्थन से संबंधित थे। इसे आपराधिक गतिविधि नहीं माना जाना चाहिए। अदालत ने सभी दलीलों को रिकॉर्ड में लिया। फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। राज्य सरकार का पक्ष सामने आएगा। इसके बाद अदालत आगे का फैसला लेगी। मामला संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है। सुनवाई जारी है।

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