मुंबई में कचरा जलाने पर अब लगेगा 1,000 रुपये का जुर्माना.

मुंबई में खुले में कचरा जलाने पर अब 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

पहले यह जुर्माना मात्र 100 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने शहर में प्रदूषण रोकने के लिए यह कदम उठाया है।

खुले में कचरा जलाने से हवा और मिट्टी में हानिकारक रसायन व ब्लैक कार्बन जैसी जहरीली गैसें फैलती हैं।

यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, इस बढ़े हुए जुर्माने का मकसद लोगों को जागरूक करना और इस आदत को रोकना है।

नगर निकाय ने शहर में कचरा जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं।

हर टीम में ठोस कचरा विभाग का एक कनिष्ठ पर्यवेक्षक, एक जांचकर्ता और एक अभियोजक शामिल होगा।

बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे खुले में कचरा जलाने की प्रवृत्ति को रोकने में सहयोग करें।

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम 1888 के तहत, सफाई और स्वास्थ्य उपविधियों 2006 के धारा 462 (EE) के तहत ये नियम लागू किए गए हैं।

इन उपविधियों का उद्देश्य ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

नगर निकाय ने कहा है कि जुर्माने की राशि बढ़ाने से लोग इस बुरी आदत से बाज आएंगे।

शहर में खुले में कचरा जलाने के मामलों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।

नगर निगम ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है जहां कचरा जलाने की घटनाएं अधिक होती हैं।

आवासीय क्षेत्रों और बाजार इलाकों में टीमें गश्त कर रही हैं।

खुले में कचरा जलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

बीएमसी का कहना है कि शहर को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाना प्राथमिकता है।

नगर निकाय का यह कदम स्वच्छ भारत अभियान को भी बढ़ावा देगा।

अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे कचरा जलाने के बजाय उसे सही तरीके से निस्तारित करें।

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