राजस्थान के अधिकारियों द्वारा कथित अवैध विध्वंस के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

याचिका में दावा किया गया है कि अधिकारियों ने शीर्ष अदालत के 13 नवंबर, 2024 के फैसले का उल्लंघन करते हुए संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। यह मामला राजस्थान में हाल ही में हुई विध्वंस की कार्रवाई से संबंधित है, जिस पर कई सवाल उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राज्य के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए एक विशेष संपत्ति को गैरकानूनी तरीके से गिरा दिया। याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने पहले विध्वंस पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने कार्रवाई की। याचिकाकर्ता ने इस कृत्य को अदालत की अवमानना बताया है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

अदालत ने कहा है कि वह इस आरोप की जांच करेगी कि क्या वास्तव में शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द ही होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।

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