राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने संकाय नियमों में ढील दी.

योग्य चिकित्सा पेशेवरों का दायरा बढ़ा
नई दिल्ली: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए संकाय (फैकल्टी) नियमों में ढील दी है। इस कदम से योग्य चिकित्सा पेशेवरों के लिए शिक्षण पदों पर आने का रास्ता खुलेगा और देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
नए नियमों के अनुसार, अब स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रम दो संकाय सदस्यों और दो सीटों के साथ शुरू किए जा सकते हैं। यह पहले की आवश्यकता में एक बड़ी छूट है, जिसमें तीन संकाय सदस्यों और एक सीनियर रेजिडेंट की आवश्यकता होती थी। इस बदलाव का उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों को पीजी सीटें बढ़ाने और विभिन्न विशेषज्ञताओं में अधिक डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाना है, खासकर ऐसे समय में जब देश को बड़ी संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता है।
यह निर्णय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाने और ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता में सुधार करने में सहायक होगा। उम्मीद है कि इस पहल से देश में चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।