रूबी देवी हत्या केस में तीनों आरोपियों को सजा.
दहेज प्रताड़ना और शव जलाने का अपराध साबित.
पलामू की अदालत ने बहुचर्चित हत्या मामले में फैसला सुनाया। रूबी देवी की हत्या का आरोप सिद्ध हुआ। अदालत ने पति सहित तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा कि अपराध समाज के खिलाफ है। महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया गया।
सजा के साथ आर्थिक दंड भी लगाया गया। तीनों दोषियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा होगी। अदालत ने कहा कि हत्या के बाद शव जलाना गंभीर अपराध है। यह कानून से बचने की कोशिश थी। ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है।
मृतका के पिता ने वर्ष 2021 में केस दर्ज कराया था। उन्होंने बेटी पर हो रहे अत्याचार की जानकारी दी। शादी के बाद दहेज को लेकर प्रताड़ना होती रही। मारपीट की घटनाएं सामने आई थीं। अदालत ने गवाहों की बातों को सही माना। दोषियों को राहत नहीं दी गई।
