लोकसभा में आज नया प्रवासन और विदेशी विधेयक पेश, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर

नई दिल्ली: लोकसभा में आज नया प्रवासन और विदेशी विधेयक (Immigration and Foreigners Bill) पेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों से निपटना और देश में अवैध प्रवासियों की समस्या का समाधान करना है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना और प्रवासन से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह विधेयक मौजूदा आप्रवासन कानूनों को आधुनिक बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए लाया जा रहा है। विधेयक में अवैध प्रवासियों की पहचान, निर्वासन और उनके पुनर्वास से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रवासियों की पृष्ठभूमि की जांच और निगरानी को भी सख्त बनाया गया है।

विधेयक के तहत एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें भारत में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी नागरिकों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस डेटाबेस से सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, ड्रोन हमलों और अन्य आतंकी गतिविधियों से जुड़े विदेशी संपर्कों की जांच और निगरानी के प्रावधान भी इस विधेयक में शामिल हैं।

संसद में विधेयक पेश करने से पहले गृह मंत्री ने कहा, “इस कानून का उद्देश्य देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करना है। अवैध प्रवासन और विदेशी हस्तक्षेप से जुड़े खतरों पर कड़ा नियंत्रण जरूरी है।”

विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा और आतंकवाद, मानव तस्करी और अवैध प्रवासन पर कड़ा प्रहार करेगा। विधेयक को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच गहन चर्चा होने की संभावना है।

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