संभल मस्जिद ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक से किया इनकार

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने संभल मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में मस्जिद के ध्वस्तीकरण (Demolition) पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें निचली अदालत (Trial Court) में जाकर स्थगन आवेदन (Stay Application) दाखिल करने का निर्देश दिया है।

संभल मस्जिद समिति ने तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मामले में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह मामला पहले स्थानीय सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, जहाँ उन्हें तत्काल राहत के लिए याचिका दायर करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने प्रक्रियात्मक पहलुओं पर जोर देते हुए सीधे हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।

इस फैसले के बाद, मस्जिद समिति के पास अब निचली अदालत में जाकर ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग करने का विकल्प बचा है। प्रशासन ने पहले ही अवैध निर्माण हटाने के लिए समिति को चार दिन का समय दिया था।

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