सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को 3 पहचान पत्र पर विचार करने को कहा.

अभ्यास जारी रहेगा
नई दिल्ली: बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया है कि वह मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा सकने वाले तीन वैकल्पिक पहचान पत्रों पर विचार करे। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी रहेगा। यह निर्णय उन लाखों मतदाताओं के लिए एक राहत है जो आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण इस प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश उन याचिकाओं के जवाब में आया है जिनमें मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान लोगों को हो रही परेशानियों को उजागर किया गया था, विशेषकर उन लोगों को जिनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आधार कार्ड जैसे तीन अतिरिक्त पहचान पत्रों को स्वीकार करने पर विचार करे। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक नागरिक अपनी जानकारी अपडेट कर सकें और मतदाता सूची में शामिल हो सकें।

शीर्ष अदालत ने पुनरीक्षण प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश देकर आगामी चुनावों से पहले एक अद्यतन और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया है। उम्मीद है कि इस निर्देश से मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में तेजी आएगी और बिहार में एक निष्पक्ष और समावेशी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

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