सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राजकोट फायर अधिकारी को जमानत दी।

नई दिल्ली: गुजरात के राजकोट में TRP गेम जोन में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में, जिसमें 27 लोगों की जान चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राजकोट जिला मुख्य अग्निशमन अधिकारी इलेशकुमार वालाभाई खेर को जमानत दे दी है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और अग्निशमन सुरक्षा नियमों के पालन पर गंभीर सवाल उठाए थे।

राजकोट के नाना-मावा इलाके में स्थित TRP गेम जोन में 25 मई, 2024 को लगी भीषण आग में चार बच्चों सहित कुल 27 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्य अग्निशमन अधिकारी इलेशकुमार खेर पर कर्तव्य की उपेक्षा का आरोप लगा था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गुजरात राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह TRP गेम जोन में आग लगने की दूसरी घटना थी और 2023 में भी वेल्डिंग गतिविधियों के कारण आग लगी थी, फिर भी खेर ने निवारक कदम नहीं उठाए।

खेर पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें गैर इरादतन हत्या (धारा 304) भी शामिल थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें जमानत दे दी है। इस फैसले से मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और तेज होने की उम्मीद है।

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