हरियाणा में इस बार ईद-उल-फितर पर रहेगा सीमित अवकाश, कांग्रेस विधायक ने उठाए सवाल

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने इस बार 31 मार्च को मनाई जाने वाली ईद-उल-फितर को राजपत्रित अवकाश (गज़ेटेड हॉलिडे) के बजाय सीमित अवकाश (रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे) घोषित किया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सवाल उठाए हैं।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 29 और 30 मार्च को सप्ताहांत (वीकेंड) होने और 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होने के चलते यह बदलाव किया गया है।
गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, “हरियाणा सरकार ने 31 मार्च को ईद-उल-फितर के अवसर पर अनुसूची-II के तहत सीमित अवकाश घोषित किया है, जो कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रहेगा।”
गौरतलब है कि गज़ेटेड अवकाश अनिवार्य रूप से लागू होता है, जबकि सीमित अवकाश वैकल्पिक होता है और कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार इसका लाभ उठा सकते हैं।
विपक्ष के नेता आफताब अहमद ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाया और सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ईद-उल-फितर के दिन अवकाश का दर्जा घटाया जाना उचित नहीं है।
अहमद ने कहा, “यह एक महत्वपूर्ण त्योहार है और सरकार का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।”
सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सीमित अवकाश का निर्णय प्रशासनिक कारणों से लिया गया है और इससे किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है।