हाईकोर्ट ने उठाया लापता बच्ची का संवेदनशील मुद्दा.
आधार ट्रेस प्रक्रिया पर सरकार से मांगा समाधान.
गुमला की लापता बच्ची को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने बच्चों के लापता मामलों को गंभीर बताया। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा आधार ट्रेस व्यवस्था कारगर नहीं है। पुलिस को सूचना पाने में कानूनी बाधाएं आती हैं। इससे जांच प्रभावित होती है। पीड़ित परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ती है।
कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को एसओपी बनाने का सुझाव दिया। अदालत ने कहा कि हर मामला कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता। पुलिस को त्वरित जानकारी मिलनी चाहिए। यूआईडीएआई से सूचना मिलने में देरी चिंता का विषय है। सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने होंगे। अगली सुनवाई में सुझाव प्रस्तुत करने होंगे।
इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि एसआईटी बच्ची की तलाश में जुटी है। वर्ष 2023 में गठित एसआईटी ने नौ बच्चों को बरामद किया था। दिल्ली में भी जांच की गई थी। अभी तक लापता बच्ची नहीं मिली है। तलाश जारी है। अदालत मामले की निगरानी कर रही है।
