हाईकोर्ट ने मेडिकल अधिकारियों को समान DACP लाभ देने का आदेश

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल अधिकारियों के हित में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि समान पद पर कार्यरत सभी अधिकारियों को DACP योजना का समान लाभ मिलना चाहिए।

जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने स्पष्ट कहा कि नीति से संबंधित किसी कट-ऑफ डेट को अगर अदालत गलत ठहराती है, तो उसका लाभ हर पात्र अधिकारी तक पहुंचेगा। अदालत ने कहा कि नीति बहाल होते ही सभी अधिकारी स्वतः इसके दायरे में आ जाते हैं।

राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर सभी प्रभावित अधिकारियों को प्रमोशन और बकाया भुगतान का आदेश दिया गया है। इस फैसले से झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के सैकड़ों अधिकारियों को राहत मिली है।

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