हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाने वाला ड्राइवर दुर्घटना का जिम्मेदार.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राजमार्ग (हाईवे) पर अचानक ब्रेक लगाने वाला ड्राइवर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होगा। यह फैसला ऐसे मामलों में कानूनी स्पष्टता प्रदान करेगा और चालकों को अधिक सतर्कता से गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित करेगा।

उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी एक मुआवजे के मामले की सुनवाई करते हुए की। अदालत ने मोहम्मद हकीम नामक एक व्यक्ति को ₹91,39,253 का मुआवजा देने का आदेश दिया है, साथ ही 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी मिलेगा। यह मुआवजा उस दुर्घटना के लिए दिया गया है जहाँ अचानक ब्रेक लगाने के कारण हादसा हुआ था। इस फैसले से उन पीड़ितों को राहत मिलेगी जो दूसरों की लापरवाही के कारण सड़क हादसों का शिकार होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि हाईवे पर चलते समय, विशेषकर तेज गति पर, चालकों को अचानक ब्रेक लगाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे पीछे आ रहे वाहनों के लिए खतरा पैदा होता है। यह फैसला सड़क सुरक्षा के महत्व और हर चालक की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि वह दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाए। यह उम्मीद की जा रही है कि यह निर्णय भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करेगा।


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