हैदराबाद में सड़क दुर्घटना पीड़ित के परिजनों को 1.35 करोड़ रुपये का मुआवजा

हैदराबाद: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ने सड़क दुर्घटना में मारे गए युवक के परिवार को 1.35 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।

दुर्घटना का मामला
यह घटना 18 जुलाई 2023 को हुई थी, जब अंबरपेट क्षेत्र निवासी निकेश की एक लॉरी के साथ हुई आमने-सामने की टक्कर में मौत हो गई थी।

परिवार को मिला न्याय
निकेश के माता-पिता एम. वेंकटलक्ष्मी और रामकृष्ण को हादसे के दो साल बाद मुआवजा मिला है।

कानूनी लड़ाई का सफर
परिजनों ने हादसे के बाद न्याय की मांग की थी, जिसके बाद मामला DLSA के समक्ष लाया गया।

DLSA का फैसला
प्राधिकरण ने पीड़ित परिवार को 1.35 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।

आर्थिक राहत का महत्व
इस मुआवजे से निकेश के परिवार को आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगे।

दुर्घटनाओं को लेकर सतर्कता
यह मामला सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन पर एक महत्वपूर्ण संदेश देता है।

परिजनों ने जताया आभार
निकेश के माता-पिता ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त किया और न्यायपालिका का आभार जताया।

भविष्य के लिए सबक
इस घटना से सीख लेते हुए लोगों को सड़क पर अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

सड़क सुरक्षा पर जोर
विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसे मामलों में वाहन चालकों को सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि हादसों को टाला जा सके।

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