हव्वुर राणा की याचिका पर कोर्ट का निर्देश.

तिहाड़ जेल से मांगा जवाब

26/11 मुंबई आतंकी हमले से जुड़े एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब तलब किया है। राणा ने अदालत से गुहार लगाई है कि उसे अपने परिजनों से टेलीफोन पर बात करने की अनुमति दी जाए। यह याचिका ऐसे समय पर आई है जब भारत में आतंकवाद के मामलों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।

तहव्वुर राणा, अमेरिका का नागरिक है और उसे 2008 के मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली का करीबी माना जाता है। उस पर आरोप है कि उसने हेडली को हमले की योजना में मदद की और भारत में संभावित लक्ष्यों की पहचान में भी सहयोग किया। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और भारत में उस पर आतंकवाद के मामले में मुकदमा चल रहा है। याचिका में राणा ने यह दावा किया कि जेल में रहते हुए भी कुछ बुनियादी मानवाधिकार उसे मिलने चाहिए, जिनमें परिजनों से संपर्क की अनुमति भी शामिल है।

दिल्ली की अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस याचिका पर विचार करें और निर्धारित समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अदालत का यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और आरोपी के वैधानिक अधिकारों की पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है। अब यह देखना होगा कि जेल प्रशासन क्या रुख अपनाता है और अदालत आगे इस मामले में क्या फैसला सुनाती है।


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