इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेलों में रह रहे बच्चों के लिए योजना बनाने का आदेश दिया.

अदालत ने राज्य सरकार को जेलों में रह रहे बच्चों के लिए एक योजना बनाने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि जेल में रहने वाले बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए अनुकूल माहौल से वंचित होते हैं। जेल का वातावरण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हानिकारक होता है। अदालत ने कहा कि सरकार को ऐसे बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सकें।
अदालत ने कहा कि सरकार को जेलों में रह रहे बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके मनोरंजन के लिए उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
अदालत ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जेल में रहने वाले बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह ही सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकें।
यह फैसला जेलों में रह रहे बच्चों के लिए एक बड़ी जीत है।