सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोकपाल के उस आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें एक वर्तमान हाईकोर्ट जज के खिलाफ शिकायतों को स्वीकार किया गया था।
जस्टिस बी. आर. गवई, सूर्यकांत और अभय एस. ओका की पीठ गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।
शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज ने एक अतिरिक्त जिला जज और उसी हाईकोर्ट के एक अन्य जज को एक निजी कंपनी के पक्ष में निर्णय लेने के लिए प्रभावित किया।
कहा जा रहा है कि यह निजी कंपनी पहले उक्त हाईकोर्ट जज की क्लाइंट थी, जब वे वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे।
लोकपाल ने इन शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजने का निर्देश दिया और कहा कि उनकी जांच चार सप्ताह के लिए टाली जा रही है।
लोकपाल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल यह तय किया है कि हाईकोर्ट के जज लोकपाल अधिनियम 2013 की धारा 14 के तहत आते हैं या नहीं, लेकिन आरोपों की जांच नहीं की गई है।