नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान ट्रेन छूटने वाले व्यक्तियों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

अदालत ने कहा कि यह जनहित याचिका का मामला है।
घटना का विवरण:
- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान कई लोगों की ट्रेन छूट गई।
- छूट गई ट्रेन के यात्रियों ने टिकट वापस करने की मांग की।
- उनकी मांग को अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया।
- आवेदकों के वकील ने कहा कि भगदड़ से बचने के बाद टिकट वापसी के लिए अधिकारियों से उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया।
अदालत का फैसला:
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
- अदालत ने कहा कि यह जनहित याचिका का मामला है।
यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?
- यह खबर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान लोगों को हुई परेशानी को उजागर करती है।
- यह खबर हमें यह भी बताती है कि अधिकारियों को आपातकालीन स्थितियों में लोगों की मदद करनी चाहिए।
हमें क्या करना चाहिए?
- हमें आपातकालीन स्थितियों में अधिकारियों की बात माननी चाहिए।
- हमें भगदड़ जैसी स्थितियों से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए।
- हमें अधिकारियों से अपनी समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए।