राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल 2025 पर विधानसभा में हंगामा, मामला सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को पेश किए गए ‘राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025’ को हंगामे के बीच सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया।

बिल पर उठे सवाल

बिल पर चर्चा के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने सरकार की आलोचना की। खासतौर पर 16 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा हटाने और कुछ नियमों में दी गई छूट को लेकर विधायकों ने कड़ा विरोध जताया।

क्या है विवाद का कारण?

इस बिल में छात्रों के लिए 16 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा हटाने का प्रावधान किया गया है, जिससे कम उम्र के छात्र भी कोचिंग संस्थानों में प्रवेश ले सकेंगे। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों को लेकर लागू कुछ नियमों में ढील दिए जाने का भी विधायकों ने विरोध किया।

सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया बिल

विपक्ष के दबाव के बाद सरकार को इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का फैसला करना पड़ा। अब कमेटी इस बिल पर व्यापक चर्चा कर अपनी सिफारिशें पेश करेगी।

सदन स्थगित

विधेयक पर बहस के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का ऐलान किया।

विधायकों के आरोप

विपक्षी विधायकों का आरोप है कि सरकार कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के नाम पर शिक्षा के स्तर को गिराने की कोशिश कर रही है। वहीं, भाजपा विधायकों ने भी कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई।

सरकार का पक्ष

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिल का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों को सुचारू रूप से संचालित करना और छात्रों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है।

छात्रों और अभिभावकों में चिंता

इस विवाद के बाद छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। कोचिंग संस्थानों पर क्या नए नियम लागू होंगे, इसे लेकर सभी की नजरें अब सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हैं।

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