पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश के मद्देनजर, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तीन पाकिस्तानी नाबालिगों की निर्वासन से सुरक्षा की याचिका को खारिज कर दिया है।

अदालत ने इन बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।
उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकार को यह अधिकार है कि वह देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, सरकार ने सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों और घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इसी के तहत इन नाबालिगों को वापस भेजने का निर्णय लिया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने मानवीय आधार पर निर्वासन से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। अदालत ने माना कि हालांकि बच्चे नाबालिग हैं, लेकिन केंद्र सरकार का फैसला व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है।