अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं जब तक कि कोई स्पष्ट मामला न बने.

वक्फ कानून पर SC

सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी कानून की संवैधानिकता की धारणा होती है, और अदालतें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं जब तक कि कोई स्पष्ट मामला न बने। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से अनुरोध किया कि कार्यवाही को पिछली पीठ द्वारा पहचाने गए तीन मुद्दों तक सीमित रखा जाए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को यह साबित करना होगा कि यह कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा कि जब तक कोई स्पष्ट मामला नहीं बनता है, तब तक अदालतों को विधायी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ कानून एक महत्वपूर्ण सामाजिक कानून है, जो मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक संपत्तियों की सुरक्षा करता है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह पिछली पीठ द्वारा पहचाने गए तीन मुद्दों पर ही सुनवाई करे, ताकि कार्यवाही को सुव्यवस्थित किया जा सके।

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