धमकी केस में दोषी ठहराए गए विधायक की सदस्यता रद्द

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने धमकी के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अंता विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) और संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) के तहत यह कार्रवाई की है।
विधायक को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों के अनुसार उनकी सदस्यता रद्द करने का आदेश जारी किया। इस फैसले के बाद, विधायक अब विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, किसी भी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है।
यह घटना राजस्थान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि इससे विधानसभा की संरचना में बदलाव आएगा। इस मामले पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।