SC ने असम में डिपोर्टेशन अभियान पर याचिका को हाई कोर्ट भेजा.

राज्य सरकार को 63 विदेशी नागरिकों की वापसी के आदेश

नई दिल्ली, 3 जून 2025:
सुप्रीम कोर्ट ने असम में चल रहे निर्वासन (डिपोर्टेशन) अभियान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को गौहाटी हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। अदालत ने साफ किया कि इस मामले में पहले हाई कोर्ट से राहत लेनी चाहिए।

साथ ही, शीर्ष अदालत ने असम सरकार को 63 घोषित विदेशी नागरिकों, जिनकी राष्ट्रीयता की पहचान हो चुकी है, को दो सप्ताह के भीतर उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां अब देरी नहीं होनी चाहिए।

असम में लंबे समय से अवैध प्रवासियों को लेकर विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी राज्य सरकार को ऐसे मामलों में समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दे चुका है। अब ध्यान इस बात पर है कि हाई कोर्ट इस मुद्दे पर आगे क्या फैसला करता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *