केरल हाई कोर्ट ने केंद्र को दिया 10 सितंबर तक का समय.
पीड़ितों के लिए ऋण माफी पर फैसला सुनाने का निर्देश
कोच्चि, केरल: केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन के पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 सितंबर तक यह बताने का निर्देश दिया है कि वह पीड़ितों के लिए ऋण माफी पर क्या फैसला लेती है। यह निर्देश उन हजारों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है, जिन्होंने आपदा में अपना सब कुछ खो दिया है।
दरअसल, केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया था कि ओणम के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन, हाई कोर्ट ने इस देरी पर असंतोष व्यक्त किया और एक निश्चित समय-सीमा तय कर दी। कोर्ट का मानना है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि वे पहले से ही बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।
इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, जिन्होंने अपनी जमीन और घरों को भूस्खलन में खो दिया है और जिन पर अभी भी बैंकों का कर्ज बकाया है। हाई कोर्ट का यह कदम पीड़ितों के प्रति न्याय और सहानुभूति का एक उदाहरण है।
