डीके शिवकुमार मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने होगी। इस मामले में, कर्नाटक सरकार ने सीबीआई से जाँच की अनुमति वापस ले ली थी।
सोमवार को यह मामला मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष आया। पीठ ने कहा कि इस मामले को पहले भी जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुना था।
कांग्रेस नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह तर्क दिया कि पहले मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि राजनीतिक स्कोर कहीं और तय किए जाने चाहिए, अदालतों में नहीं। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि न्याय के हित में यह सबसे अच्छा होगा कि याचिकाएँ उसी पीठ द्वारा सुनी जाएँ, जिसने पहले भी मामले की सुनवाई की थी।
