दिव्यांग और नेत्रहीन मतदाताओं के लिए आसान वोटिंग.

ECI ने दिए निर्देश.
नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने दिव्यांग (PwD) और नेत्रहीन मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने देश के सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी मतदान केंद्र जमीनी मंजिल (Ground Floor) पर हों और वहाँ रैंप की सुविधा उपलब्ध हो। यह कदम समावेशी चुनाव (Inclusive Elections) सुनिश्चित करने और सभी नागरिकों के मतदान के अधिकार को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

चुनाव आयोग ने बिहार सहित आठ अन्य राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विशेष रूप से इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए कहा है। इन निर्देशों में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की उपलब्धता, स्वयंसेवकों (Volunteers) की तैनाती, और मतदान केंद्रों तक परिवहन की सुविधा शामिल है। नेत्रहीन मतदाताओं के लिए बैलट पत्रों पर ब्रेल लिपि और साइन लैंग्वेज दुभाषियों की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है।

ECI का लक्ष्य है कि कोई भी मतदाता अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण मतदान के अधिकार से वंचित न हो। ये व्यवस्थाएँ मतदान को अधिक पहुँच योग्य (Accessible) और आसान बनाती हैं। आयोग ने सभी CEOs को निर्देशों के पालन की प्रगति रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा है। इन कदमों से मतदान प्रतिशत बढ़ने और लोकतंत्र में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होने की संभावना है।

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