झारखंड में सीएनटी एक्ट धारा 49 पर आवेदन बढ़े।

रांची: छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) की धारा 49 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। इसके तहत अनुसूचित जनजाति या रैयत वर्ग की भूमि को गैर-आदिवासी को हस्तांतरित करने से पहले उपायुक्त की अनुमति आवश्यक होती है।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 1,151 आवेदन राज्यभर में दाखिल हुए हैं। इनमें 423 मामलों में निर्णय दे दिया गया है, जबकि 448 अभी भी लंबित हैं। भू-राजस्व विभाग ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की जा रही है।

इस धारा का उद्देश्य आदिवासी भूमि को बेदखली से बचाना है। केवल विकास कार्यों या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि हस्तांतरण की अनुमति दी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अधिनियम झारखंड की सामाजिक संरचना की रक्षा करता है।

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