लातेहार में साइडिंग निर्माण विवाद गहराया, सीसीएल पर कानूनी कार्रवाई शुरू.
बिना अनुमति जंगल क्षेत्र में निर्माण पर डीसी के निर्देश पर केस दर्ज
लातेहार के बालूमाथ क्षेत्र में अवैध निर्माण से जुड़ा मामला तेजी से चर्चाओं में है। स्थानीय प्रशासन को जानकारी मिली कि आरा गांव के पास सीसीएल के द्वारा साइडिंग निर्माण कराया जा रहा था। यह निर्माण लगभग 6.95 हेक्टेयर जंगल क्षेत्र में हो रहा था। इस क्षेत्र को वन एवं झाड़ी भूमि के रूप में दर्ज किया गया है। वन अधिनियम के अनुसार यहां निर्माण से पहले अनुमति आवश्यक है। लेकिन सीसीएल अधिकारियों ने अनुमति नहीं ली। डीसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई का निर्देश भेजा। इसके बाद सीओ ने थाने में लिखित आवेदन दिया।
सीओ के आवेदन में वन विभाग की ओर से भेजी गई रिपोर्ट भी शामिल थी। रिपोर्ट में कहा गया कि निर्माण अवैध रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। अधिकारियों पर वन नियमों का उल्लंघन करने का सीधा आरोप लगाया गया। आवेदन में सीसीएल के दो अधिकारियों को नामजद किया गया है। इसमें जीएम चितरंजन कुमार और पीओ सदाला सत्यनारायण शामिल हैं। पुलिस ने आवेदन पर कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली। प्राथमिकी संख्या 127/2025 के तहत केस शुरू किया गया है।
पुलिस ने कहा कि मामले की जांच कई स्तरों पर होगी। निर्माण स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया जाएगा। दस्तावेजों की जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि अनुमति का कोई पुराना प्रमाण है या नहीं। यदि अनुमति नहीं दी गई थी, तो अपराध गंभीर माना जाएगा। प्रशासन ने भी स्पष्ट किया कि वन भूमि की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस तरह की गतिविधियाँ पर्यावरण संतुलन को बाधित कर सकती हैं। इसलिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। फिलहाल आरोपी अधिकारियों पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पूरा क्षेत्र प्रशासन की निगरानी में है।
