बिजली अब सुविधा नहीं, अधिकार — झारखंड ने कदम बढ़ाया.

दस्तावेज-विहीन नागरिकों को भी बिजली देना सामाजिक न्याय का हिस्सा

Ranchi : झारखंड में बिजली कनेक्शन संबंधी नियमों में किया गया यह बदलाव सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों को स्वीकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। बिजली जीवन की मूल आवश्यकता है और अब आयोग का आदेश इसे सभी के लिए उपलब्ध होने की दिशा सुनिश्चित करता है।

नई व्यवस्था में प्रोविजनल कनेक्शन, 30 दिन की सीमा और मुआवजे की व्यवस्था उपभोक्ता हित में हैं। इससे उन लोगों को राहत मिली है जो किराएदार हैं, झुग्गी या अस्थायी आवास में रहते हैं या दस्तावेज होने के बावजूद प्रक्रिया की वजह से वंचित थे।

अब बिजली वितरण कंपनियों पर सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। यह फैसला राज्य में बिजली वितरण व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और आम जनता-केंद्रित बनाएगा।

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