हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्णय, फ्लाईओवर निर्माण पर रोक नहीं लगेगी.
राजनीतिक प्रेरित बताते हुए दोनों जनहित याचिकाएं खारिज की गईं
रांची : सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर दायर याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है. अदालत ने सरना स्थल प्रभावित होने के आरोपों को कमजोर बताते हुए मामले को राजनीति से प्रेरित बताया.
फैसले से जुड़े मुख्य बिंदु:
सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की पीठ ने की
दोनों याचिकाएं खारिज की गईं
सरकार की दलीलें अदालत ने स्वीकार कीं
2022 में निर्माण शुरू होने पर किसी ने आपत्ति नहीं की थी
करोड़ों रुपये के खर्च को अदालत ने वैध कारण बताया
सरना स्थल को नुकसान का दावा प्रमाणित नहीं हुआ
फ्लाईओवर से लोगों को मिल रही है सुविधा
एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वालों को राहत
प्रोजेक्ट पूरा करने में अब बाधा नहीं
विवाद खत्म होने से प्रशासन को राहत
