हाईकोर्ट के आदेश से राज्य सरकार पर बढ़ी जिम्मेदारी.

जेपीएससी चयनितों को तुरंत जॉइनिंग सुनिश्चित करने निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश से प्रशासन पर दबाव बढ़ा है। अदालत ने आठ अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश दिया है। राज्य सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। जॉइनिंग और ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

यह मामला जेपीएससी चयन से जुड़ा हुआ है। चयनित होने के बावजूद अभ्यर्थी नियुक्ति से बाहर थे। अदालत ने इसे गंभीर माना। अंतरिम आदेश के जरिए समाधान निकाला गया।

हालांकि अंतिम निर्णय अभी बाकी है। अदालत ने शर्त भी जोड़ी है। नियुक्ति अंतिम आदेश से प्रभावित होगी। प्रशासन को आगे की कार्रवाई सतर्कता से करनी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *