गृह विभाग का बड़ा फैसला, सहायता राशि स्वीकृत.
नक्सल हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रित लाभान्वित
झारखंड सरकार ने नक्सल हिंसा से जुड़े मामलों में अहम फैसला लिया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है। चार जिलों के पीड़ित परिवारों को सहायता दी जाएगी। यह निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिया गया है। आदेश में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक आश्रित को एक लाख रुपये मिलेंगे। भुगतान की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है। सभी मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है। अब भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी।
चतरा जिले में वर्ष 2020 की नक्सल घटना शामिल है। इस घटना में अक्षय कुमार की मृत्यु हुई थी। उनकी पत्नी चंचला देवी को सहायता मिलेगी। लातेहार जिले में 2023 की घटना में देवकुमार प्रजापति मारे गए थे। उनकी पत्नी कालेश्वरी देवी को लाभ मिलेगा। हजारीबाग जिले में 2018 की घटना में कैलाश राणा की जान गई थी। उनकी पत्नी पुष्पा देवी को सहायता दी जाएगी। चाईबासा जिले में 2024 की घटना में चिरु सिरका की मृत्यु हुई थी। उनकी पत्नी कुंती को राशि दी जाएगी। सभी मामलों को सूचीबद्ध किया गया है।
प्रशासन ने कहा है कि भुगतान में किसी तरह की देरी नहीं होगी। संबंधित जिलों को स्पष्ट निर्देश भेजे गए हैं। पीड़ित परिवारों की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। नक्सल हिंसा से जीवन प्रभावित हुआ है। सरकार का उद्देश्य पीड़ितों को सहारा देना है। यह निर्णय नीति के तहत लिया गया है। आगे भी ऐसे मामलों में तत्परता बरती जाएगी। राज्य नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास योजनाएं चला रहा है। यह सहायता उसी कड़ी का हिस्सा है। पीड़ित परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
