JSSC CGL केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट आदेश सही ठहराया.
अपील खारिज, सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगी मुहर
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपीलकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी। इस निर्णय से सरकार और चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है। लंबे समय से चल रहा असमंजस अब समाप्त हो गया है। नियुक्ति प्रक्रिया को कानूनी मान्यता मिल गई है।
यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के तीन दिसंबर के फैसले से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने दस छात्रों के परिणाम पर रोक लगाई थी। साथ ही अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय संतुलित है। न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया गया है।
हाईकोर्ट में सफल अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की थी। इसके बाद छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस बीच जेएसएससी ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी। राज्य सरकार ने नियुक्ति पत्र भी बांट दिए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी प्रक्रिया को स्थिरता मिली है। आगे किसी कानूनी अड़चन की संभावना कम है।
